दीपक विश्वकर्मा,, ईद के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 में छूट देते हुए सभी दुकानों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को प्रातः 6:00 से लेकर 12:00 रात्रि तक खोलने की अनुमति प्रदान कर की गई है। इस अवधि में सभी पार्क, जिम, उद्यान, सिनेमा हॉल को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। हम आपको बता दें रामनवमी जुलूस के दौरान हुई हिंसक वारदात के बाद जिला प्रशासन द्वारा धारा 144 लगाई गई थी । उसके बाद दुकानों को 5:00 शाम तक ही खोलने की इजाजत थी उसके बाद 6:00 बजे तक की गई और फिर स्थिति सामान्य होते ही गुरुवार को रात्रि 8:00 बजे तक दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई। आज ईद को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को 12:00 बजे रात्रि तक खोलने की अनुमति दे दी है ।