दीपक विश्वकर्मा ,,,बिहार शरीफ व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पॉक्सो न्यायधीश आशुतोष कुमार ने 14 वर्षीय बच्ची का अपहरण और दुष्कर्म के दोषी करार आरोपी मिट्ठू को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है । साथ ही साथ इसके ऊपर ₹5000 का आर्थिक दंड भी लगाया गया है ।आर्थिक दंड नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी । साथ ही साथ न्यायालय ने पीड़िता को ₹7लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है । दरअसल बीते 4 अक्टूबर 2020 को अस्थावां थाने में पीड़िता के परिजनों द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसमें मिट्ठू कुमार एवं अन्य लोगों द्वारा जबरदस्ती स्कूटर से उसे हरणौत ले जाकर एक मकान के कमरे में रखा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया ।