दीपक विश्वकर्मा,,
नालंदा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष अमरेन्द्र कुमार ने प्रेस ब्यान जारी कर बताया कि एन पी ए श्रेणी के ऋण धारकों को ऋण से निपटारा के लिए भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत राष्ट्रीय लोक अदालत एक उत्तम माध्यम है।बता दें कि विगत दिनांक-12/11/2022 को निर्धारित राष्ट्रीय लोक अदालत के द्वारा नालन्दा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक 108 ऋण धारकों का ब्याज माफी कर ऋण का निपटारा किया गया। इसमें कुल ऋण रू40,05,160/- में रू 19,20,915/- ब्याज माफ कर रू20,84,245/- की वसूली की गई।
राष्ट्रीय लोक अदालत प्रत्येक तीन माह पर आयोजित होती है। इसके अग्रिम तिथि पर अधिक से अधिक निपटारा हो इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए प्रबंध निदेशक को निर्देशित किया गया है।
