दीपक विश्वकर्मा
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 का आयोजन 1 फरवरी से 11 फरवरी तक किया जाएगा।
इस परीक्षा के लिए जिला में 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बिहारशरीफ में 32 परीक्षा केंद्र, राजगीर में 4 परीक्षा केंद्र तथा हिलसा में 5 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा का आयोजन होगा। छात्राओं के लिए 18 परीक्षा केंद्र तथा छात्रों के लिए 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। छात्राओं के लिए बिहारशरीफ में 9, राजगीर में 4 तथा हिलसा में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में 25939 छात्र एवं 21356 छात्रा, कुल 47295 परीक्षार्थी शामिल होंगे।
परीक्षा के स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में आयोजन को लेकर आज जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर एवं पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा द्वारा कर्पूरी भवन (टाउन हॉल) में सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग की गई।
सभी दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को परीक्षा के संचालन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्गत निदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
परीक्षा में किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। परीक्षार्थी के लिए जूता- मोजा पहन कर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना वर्जित रहेगा, सिर्फ चप्पल में ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे।
परीक्षार्थियों को प्रथम पाली की परीक्षा प्रारंभ होने के लिए निर्धारित समय 9:30 बजे से 10 मिनट पूर्व अर्थात पूर्वाह्न 9:20 बजे तक तथा द्वितीय पाली की परीक्षा प्रारंभ होने के लिए निर्धारित समय अपराह्न 1:45 बजे से 10 मिनट पूर्व अर्थात अपराह्न 1:35 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। विलंब से आने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
परीक्षा के स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त वातावरण में आयोजन के लिए परीक्षा केंद्रों पर 174 स्टैटिक दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। साथ ही 12 गश्ती दल दंडाधिकारी, 10 उड़नदस्ता (जोनल दंडाधिकारी) तथा 5 सुपर जोनल दंडाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं, जो लगातार परीक्षा केंद्रों के बीच भ्रमणशील रहकर स्वच्छ परीक्षा का संचालन सुनिश्चित कराएंगे। जोनल एवं सुपर जोनल दंडाधिकारी अपने भ्रमण के दौरान परीक्षा केंद्र पर संधारित पंजी में अपनी निरीक्षण टिप्पणी दर्ज करेंगे तथा प्रतिदिन संध्या में दैनिक प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
सभी दंडाधिकारियों को परीक्षा में शामिल हो रहे सभी छात्र/ छात्राओं की गहन फ्रिस्किंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। छात्राओं की फ्रिस्किंग महिला दंडाधिकारी एवं महिला पुलिस पदाधिकारी/महिला पुलिस बल द्वारा की जाएगी। संपूर्ण परीक्षा केंद्र परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों पर पैनी नजर रखने को कहा गया। सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को परीक्षा से पूर्व ही परीक्षा केंद्र का भ्रमण कर परीक्षा परिसर एवं आसपास के क्षेत्र का स्थल निरीक्षण सुनिश्चित करने को कहा गया।
जिलास्तरीय नियंत्रण कक्ष दूरभाष संख्या 06112-235288 पर कार्यरत रहेगा।
प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सतत वीडियोग्राफी कराई जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर वीक्षक की प्रतिनियुक्ति रेंडमाइजेशन के आधार पर की जाएगी। केंद्र अधीक्षक संबंधित केंद्र के सभी वीक्षक को अपने स्तर से पहचान पत्र निर्गत करेंगे।
प्रत्येक परीक्षा केंद्र के 500 मीटर की परिधि में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निषेधाज्ञा लगाई जाएगी। परीक्षा केंद्र के आसपास सभी फोटोकॉपी की दुकानें परीक्षा अवधि में बंद रहेगी।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी परीक्षा केंद्रों पर समिति द्वारा निर्धारित प्रावधानों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, इसमें रत्तीभर भी शिथिलता बरतने की गुंजाइश नहीं होगी।
इस अवसर पर अपर समाहर्त्ता, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, कोषागार पदाधिकारी सहित सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, एवं पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे।