राज की रिपोर्ट ( 9334160742 ) – प्रचंड गर्मी को ले दिन में चल रहे हीट वेव के मद्देनजर एहतियातन के तौर पर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने जिला में सोमवार से धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। निषेधाज्ञा 11 बजे से शाम 4 बजे तक लागू रहेगा | जिलाधिकारी ने बताया कि 11 बजे से शाम 4 बजे तक हीट वेव का प्रभाव अधिक होता है। ऐसे में घर से बाहर निकलने पर लोग लू की चपेट में आ सकते हैं, जो जानलेवा हो सकती है। लू से मौत होने की स्थित में परिजनों में आक्रोशित पनपता है। जिससे असमाजिक तत्व के लोग सक्रिय होकर विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। जिससे लोक शांति भंग होगी। इन्हीं सब समस्याओं के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू किया है।
ये कार्य होंगे प्रतिबंधित
सरकारी या गैर सरकारी निर्माण कार्य, जिसमें मजदूर कार्य करते है। पूर्वाह्न 11.00 से अपराह्न 04.00 तक नहीं होगा।मनरेगा योजना के तहत कोई भी कार्या पूर्वाह्न 10:30 बजे के बाद नहीं होगा।कोई भी सांस्कृतिक व जन समागन का कार्यक्रम पूर्वह्न 11:00 से अपराह्न 04:00 बजे तक खुले जगहों पर आयोजित नहीं किया जाएगा।जिले भर में संचालित निजी कोचिंग संस्थान 22 जून तक पूर्णत: बंद रहेगा।