दीपक विश्वकर्मा , नालंदा
व्यवहार न्यायालय के अपर
जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम
आशुतोष कुमार ने नाबालिग के
साथ दुष्कर्म के दोषी करार आरोपी
प्रभाष सिंह को पास्को अधिनियम
की धारा के तहत 20 वर्ष की
कारावास के साथ 5 हजार रुपये
का अर्थदंड की सजा सुनायी है।
अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर
6 माह अतिरिक्त कारावास भुगतना
होगा। न्यायालय ने पीड़िता को
बिहार पीड़ित प्रतिकर अधिनियम
के तहत 6 लाख रुपये मुआवजा
देने का आदेश दिया है। न्यायालय
ने पूर्व में ही पीड़िता को बिहार
पीड़ित प्रतिकर अधिनियम के तहत
अंतरिम राहत के रूप में 1 लाख
रुपये देने का आदेश दिया था।
मामले के अभियोजन की ओर से
पास्को स्पेशल पीपी जगत नारायण
· सिन्हा ने सजा पर बहस की।

सात गवाहों ने दी गवाही
7 गवाहों से गवाही कराई तथा
न्यायालय से इस जघन्य अपराध
के लिए आरोपी को कठोर से
कठोर सजा देने का अनुरोध
किया। आरोपी तेलमर थाना क्षेत्र के
एक गांव का निवासी है। पीड़िता
द्वारा दिए गए लिखित बयान पर
महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज की
गयी थी। जिसके अनुसार पीड़िता
और आरोपी के बीच पिछले 2
वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था।
